निवारक निरोध के मामलों में 2021 में वृद्धि
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी 2021 के आंकड़ों के अनुसार, 1 लाख से अधिक लोगों को निवारक निरोध में रखने के साथ, 2021 में निवारक निरोध में एक साल पहले की तुलना में 23.7% से अधिक की वृद्धि देखी गई।
- इनमें से 483 लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध थे, जिनमें से लगभग आधे (241) या तो हिरासत में थे या अभी भी (2021 के अंत तक) निरुद्ध थे।
- निवारक निरोध में रखे गए 24,500 से अधिक लोग या तो हिरासत में थे या अभी भी (2021 के अंत तक) निरुद्ध थे – 2017 के बाद से सबसे अधिक जब से एनसीआरबी ने इस डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू किया।
निवारक निरोध:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड-3,4,5 तथा 6 में निवारक निरोध तत्सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख है।
- निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है।
- निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है ।
- वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाये रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है।
Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -2, के “भारतीय संविधान –विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना” वाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।