भारत दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर (2020-21) के दौरान 114 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया है।
भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात का 200 मिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर लिया है, इसे खीरे के अचार बनाने के तौर पर वैश्विक स्तर पर गेरकिंस या कॉर्निचन्स के रूप में जाना जाता है।
2020-21 में, भारत ने 223 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के साथ 2,23,515 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया था।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने बुनियादी ढांचे के विकास, वैश्विक बाजार में उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयोँ में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के पालन में कई पहल की हैं।
खीरे को दो श्रेणियों ककड़ी और खीरे के तहत निर्यात किया जाता है जिन्हें सिरका या एसिटिक एसिड के माध्यम से तैयार और संरक्षित किया जाता है, ककड़ी और खीरे को अनंतिम रूप से संरक्षित किया जाता है।
खीरे की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात की शुरूआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में एक छोटे से स्तर के साथ हुई थी और बाद में इसका शुभारंभ पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हुआ। विश्व की खीरा आवश्यकता का लगभग 15% उत्पादन भारत में होता है।
खीरे को वर्तमान में 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें प्रमुख गंतव्य उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देश और महासागरीय देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस, चीन, श्रीलंका और इजराइल हैं।
अपनी निर्यात क्षमता के अलावा, खीरा उद्योग ग्रामीण रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, अनुबंध खेती के तहत लगभग 90,000 छोटे और सीमांत किसानों द्वारा 65,000 एकड़ के वार्षिक उत्पादन क्षेत्र के साथ खीरे की खेती की जाती है।
प्रसंस्कृत खीरे को औद्योगिक कच्चे माल के रूप में और खाने के लिए तैयार करके जारों में थोक में निर्यात किया जाता है। थोक उत्पादन के मामले में एक उच्च प्रतिशत का अभी भी खीरा बाजार पर कब्जा है। भारत में ड्रम और रेडी-टू-ईट उपभोक्ता पैक में खीरा का उत्पादन और निर्यात करने वाली लगभग 51 प्रमुख कंपनियां हैं।
एपीडा ने प्रसंस्कृत सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
औसतन, एक खीरा किसान प्रति फसल 4 मीट्रिक टन प्रति एकड़ का उत्पादन करता है और 40,000 रुपये की शुद्ध आय के साथ लगभग 80,000 रुपये कमाता है। खीरे में 90 दिन की फसल होती है और किसान वार्षिक रूप से दो फसल लेते हैं। विदेशी खरीदारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
सभी खीरा उत्पादन और निर्यात कंपनियां या तो आईएसओ, बीआरसी, आईएफएस, एफएसएससी 22000 प्रमाणित और एचएसीसीपी प्रमाणित हैं या सभी प्रमाणपत्र रखती हैं। कई कंपनियों ने सोशल ऑडिट को अपनाया है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को सभी वैधानिक लाभ दिए जाएं।
एपीडा उत्पाद के निर्यात मूल्य को बढ़ाने के लिए खीरे के मूल्यवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority-APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया।
प्रमुख कार्य
- फल, सब्जी तथा उनके उत्पाद
- मांस तथा मांस उत्पाद
- कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
- डेरी उत्पाद
- कन्फेक्शनरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
- शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
- कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
- मादक तथा गैर-मादक पेय
- अनाज तथा अनाज उत्पाद
- मूँगफली और अखरोट
- अचार, पापड़ और चटनी
- ग्वार गम
- पुष्प कृषि तथा पुष्प कृषि उत्पाद
- जड़ी-बूटी तथा औषधीय पौधे
- एपीडा को चीनी के आयात की निगरानी करने की ज़िम्मेदारी भी दी गई है।
यह निर्यात के लिये अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास का कार्य देखता है। एपीडा यह कार्य वित्तीय सहायता प्रदान कर या अन्य रूपों में सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन कर तथा सहायतार्थ योजनाओं के माध्यम से सहभागिता करके निष्पादित करता है।
- अनुसूचित उत्पादों के निर्यातक के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण और निर्यात की दृष्टि से अनुसूचित उत्पादों का मानक निर्धारण और विशेष विवरण तैयार करना।
- कसाईखानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण परिसरों में मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण तथा अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में उत्तरोत्तर सुधार करना।
एपीडा प्राधिकरण की संरचना
एपीडा प्राधिकरण नामतः निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना है :
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष
- भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार, पदेन (ex-official)
- तीन संसद सदस्य जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित होता है।
- केंद्र सरकार द्वारा 8 ऐसे सदस्यों की नियुक्ति जो केंद्र सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं :
- कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय
- वाणिज्य मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- उद्योग मंत्रालय
- खाद्य मंत्रालय
- नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
- नागर विमानन मंत्रालय
- जहाज़रानी एवं परिवहन मंत्रालय
इसके अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में वर्णक्रम के अनुसार चक्रानुक्रम में पाँच सदस्यों को केंद्र सरकार नियुक्त करती है।
केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 सदस्यों की नियुक्ति :
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
- राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
- भारतीय पैकेजिंग संस्थान
- मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद
केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व के लिये 12 सदस्यों की नियुक्ति :
- फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग
- मांस, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग
- अन्य अनुसूचित उत्पाद उद्योग
- पैकेजिंग उद्योग
- कृषि अर्थशास्त्र और अनुसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 सदस्य।
SOURCE-PIB
PAPER-G.S.3