स्विस बैंक अकाउंट के लिए अनिल अंबानी को आयकर नोटिस
- आयकर विभाग ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के विरुद्ध काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। उन पर दो स्विस बैंक खातों में जमा 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित धनराशि पर 420 करोड़ रुपये की जानबूझकर कर चोरी का आरोप लगाया गया है।
- आयकर विभाग का कहना है कि उन पर काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियां) कराधान अधिनियम, 2015 की धारा-50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है।
- अधिकारियों को पता चला कि अनिल अंबानी बहामास स्थित कंपनी डायमंड ट्रस्ट और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (बीवीआइ) में बनाई गई एक और कंपनी नार्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (एनएटीयू) में निवेशक और स्वामी हैं।
काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियां) कराधान अधिनियम, 2015
- यह विदेशी आय को छिपाने को एक दंडनीय अपराध मानता है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास अघोषित विदेशी संपत्ति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है तो संबंधित व्यक्ति को 30% की दर से कर का भुगतान और इसी के बराबर दंड राशि का भुगतान करना पड़ता था।
- अधिनियम में जान–बूझकर की गई कर चोरी के अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है।