“आईटी नियमावली 2021” के आधार पर तीन ‘शिकायत अपील समितियां (जीएसी)’ अधिसूचित
- केंद्र ने 28 जनवरी को हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 (“आईटी नियमावली 2021”) के आधार पर तीन शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की। अधिसूचना के अनुसार, तीन शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में तीन सदस्य हैं।
- आईटी नियमावली, 2021 न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रावधान उपलब्ध कराती है और यह सुनिश्चित करती है कि एसएसएमआई के लिए नए जवाबदेही से जुड़े मानकों को सुनिश्चित करके भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी वृहद प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए।
- भारत सरकार का मानना है कि – प्रत्येक डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और विश्वास तथा मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली सेवा या उत्पाद की पेशकश करने वाले सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना एक स्पष्ट लक्ष्य था और सभी शिकायतों का शत–प्रतिशत समाधान किया जाना चाहिए।
शिकायत अपील समिति (जीएसी) का कार्य:
- उल्लेखनीय है कि शिकायत अपील समिति (जीएसी) यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति और कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय एवं जवाबदेह है।
- बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान न किए जाने या इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा असंतोषजनक ढंग से समाधान किए जाने के कारण शिकायत अपील समितियों (जीएसी) की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
- शिकायत अपील समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और मध्यस्थों के बीच जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करे।
समिति की संरचना:
- शिकायत अपील समिति एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा, जिसमें अपील दाखिल करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता की अपील का समाधान करने का प्रयास करेगी।
- शिकायत अपील समिति की इस अधिसूचना के एक महीने में, यानी 1 मार्च, 2023 से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा।