सभी निजी संपत्ति पुनर्वितरण के लिए ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
मामला क्या है?
- नागरिकों को संपत्ति रखने के अधिकार पर प्रभाव डालने वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने 5 नवंबर को फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत पुनर्वितरण के लिए सभी निजी संपत्ति को “समुदाय का भौतिक संसाधन” नहीं माना जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 39(b) में “भौतिक संसाधन” वाक्यांश में “निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हो सकते हैं… सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधन वाक्यांश के दायरे में नहीं आते हैं”, सुप्रीम कोर्ट की बहुमत की राय में कहा गया।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुद्दा क्या था?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए दो प्रमुख मुद्दे थे।
- पहला, क्या अनुच्छेद 31C, संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, बाद के संशोधनों और संशोधनों को रद्द करने वाले न्यायालय के फैसलों के बावजूद अब भी मौजूद है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या।
- उल्लेखनीय है कि संवैधानिक संदर्भ में दिया गया फैसला मूलतः इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के कई दशकों के न्यायशास्त्र को नकार देता है।
- सार्वजनिक और निजी दोनों संसाधनों को अनुच्छेद 39(b) के तहत “समुदाय के भौतिक संसाधनों” के दायरे में रखने वाले निर्णयों की एक पंक्ति कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी (1977) में न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर की अल्पमत की राय से उपजी थी, जिसे 1982 के संजीव कोक वाद में न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी द्वारा लिखित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले ने न्यायमूर्ति अय्यर के दृष्टिकोण की पुष्टि की थी।
- हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ की बहुमत की राय अब इन निर्णयों से असहमत है।
क्या संविधान का अनुच्छेद 31C अभी भी मौजूद है?
- अनुच्छेद 31C, मूल रूप से “समुदाय के भौतिक संसाधनों” को सामान्य भलाई के लिए वितरित करने के लिए बनाए गए कानूनों की रक्षा के लिए (अनुच्छेद 39 (b) और यह कि धन और उत्पादन के साधन “आम नुकसान” (अनुच्छेद 39 (c)) के लिए “केंद्रित” नहीं हो, के रक्षा के लिए लाया गया था।
- हालाँकि, आपातकाल से पहले के दौर में, न्यायालय द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण मामले जैसी सरकार की समाजवादी नीतियों को खारिज करने के बाद, संविधान (पच्चीसवाँ) संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनुच्छेद 31C में संशोधन किया गया था।
- इसमें कहा गया है: “…अनुच्छेद 39 के खंड (b) या खंड (c) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार से असंगत है, या उसे छीनता या कम करता है।
- इस संशोधन को केशवानंद भारती मामले (1973) में चुनौती दी गई थी, जिसमें 13 न्यायाधीशों ने 7-6 के संकीर्ण बहुमत से माना था कि संविधान में एक “आधारभूत संरचना” है जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है।
- फिर, 1976 में, संसद ने संविधान (42वें) संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने अनुच्छेद 31C के तहत संरक्षण को खंड 4 के तहत “संविधान के भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत” तक विस्तारित किया। परिणामस्वरूप, प्रत्येक निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51) को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत चुनौतियों से संरक्षित किया गया। इसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।
- 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने 1978-1980 के बीच अनुच्छेद 31C को पूरी तरह से खत्म कर दिया था या फिर केशवानंद भारती के बाद की स्थिति को बहाल किया था जिसमें अनुच्छेद 39(b) और (c) सुरक्षित रहे थे।
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केशवानंद के बाद की स्थिति बहाल हो गई है। अर्थात संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के केवल अनुच्छेद 39(b) और (c) को संविधान के अनुच्छेद 31C का रक्षोपाय मिलता रहेगा।
संविधान के अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या:
- न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण और पुनर्वितरण कर सकती है, यदि उन्हें “समुदाय के भौतिक संसाधन” माना जाता है – जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 39(b) में उल्लेख किया गया है।
- संविधान के भाग IV के अंतर्गत आने वाले “राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत” शीर्षक वाले अनुच्छेद 39(b) में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह “समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह वितरित करे कि वे आम लोगों की भलाई के लिए सर्वोत्तम हों” सुनिश्चित करने की दिशा में नीति बनाए।
- 1977 से, सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या पर विचार किया है – सबसे उल्लेखनीय रूप से, कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी (1977) में। इस मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने 4:3 बहुमत से यह माना कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन “समुदाय के भौतिक संसाधनों” के दायरे में नहीं आते। हालांकि, यह न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अल्पमत की राय थी जो आने वाले वर्षों में प्रभावशाली हो गई।
- अनुच्छेद 39(b) को बाद में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल (1983) में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पुष्टि की, जहां न्यायालय ने केंद्रीय कानून को बरकरार रखा, जिसने कोयला खदानों और उनके संबंधित कोक ओवन संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण किया, जो न्यायमूर्ति अय्यर द्वारा दिए गए फैसले पर निर्भर करता है।
- सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान नौ न्यायाधीशों की पीठ अब इन निर्णयों से असहमत है। इसने कहा कि न्यायमूर्ति अय्यर ने “यह मानते हुए जाल को व्यापक बनाया कि भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने वाले सभी संसाधन इस वाक्यांश के अंतर्गत आते हैं, और सरकार द्वारा इन संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 39(b) के दायरे में होगा”।
- बहुमत का मानना था कि न्यायमूर्ति अय्यर की “व्याख्या एक विशेष आर्थिक विचारधारा” का समर्थन करने के बराबर है। यह घोषित करना कि अनुच्छेद 39(b) में सभी निजी संसाधनों का वितरण शामिल है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक विशेष आर्थिक विचारधारा और संरचना का समर्थन करने के बराबर है। इसने कहा कि संजीव कोक में अय्यर द्वारा दिया गया निर्णय “एक विशेष आर्थिक विचारधारा से प्रभावित था”।
- निर्णय में आगे कहा गया कि “संक्षेप में, इन निर्णयों में अपनाई गई अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या एक विशेष आर्थिक विचारधारा और इस विश्वास पर आधारित है कि एक आर्थिक संरचना जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को प्राथमिकता देती है, राष्ट्र के लिए फायदेमंद है”।
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