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बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) को अवैध बताया:

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) को अवैध बताया:

परिचय:

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को संशोधित आईटी नियमों को “असंवैधानिक” करार देते हुए खारिज कर दिया, जो सरकार को फैक्ट चेक यूनिट (FCU) के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर “फर्जी खबरों” की पहचान करने का अधिकार देते हैं।
  • उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी को दो जजों की खंडपीठ द्वारा संशोधित नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसले के बाद, तीसरे जज, जस्टिस अतुल एस चंदुरकर ने मामले पर निर्णायक राय दी और कहा कि यह नियम आईटी अधिनियम की शक्तियों से परे है।
  • जस्टिस चंदुरकर ने जस्टिस गौतम एस पटेल (अब सेवानिवृत्त) की राय से सहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि नियम 3(1)(b)(v) के माध्यम से आईटी नियम, 2023 में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) और 19(1)(g) का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट में प्रश्नगत कानून क्या है?

  • अप्रैल 2022 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 को प्रख्यापित किया। इसने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन किया। IT नियम, 2021 के नियम 3(1)(b)(v) में संशोधन ने सामान्य शब्द “फर्जी समाचार” का विस्तार करके “सरकारी व्यवसाय” को शामिल कर दिया।
  • इन नियमों के तहत, यदि FCU को कोई ऐसी पोस्ट मिलती है या उसके बारे में जानकारी मिलती है जो “फर्जी”, “झूठी” है या जिसमें सरकार के व्यवसाय से संबंधित “भ्रामक” तथ्य हैं, तो वह संबंधित सोशल मीडिया मध्यस्थों को इसकी सूचना देगा।
  • यदि ऑनलाइन मध्यस्थ अपने “सुरक्षित पनाहगाह” यानी उनके द्वारा प्रकाशित तीसरे पक्ष की सामग्री के संबंध में कानूनी प्रतिरक्षा बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी सामग्री को हटाना होगा।

फैक्ट चेक यूनिट (FCU) क्या है?

  • केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट को प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया, जिसके पास सोशल मीडिया साइटों पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित गलत जानकारी को चिह्नित करने की शक्ति है।
  • उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2023 में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन ने सरकार के लिए “सरकारी व्यवसाय” से संबंधित ऑनलाइन सामग्री की तथ्य-जांच करने के लिए एक कानूनी तंत्र पेश किया।
  • अन्य बातों के अलावा, नियमों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों पर “केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित, साझा या होस्ट नहीं करना” अनिवार्य बना दिया।

फैक्ट चेक यूनिट का विरोध क्यों हो रहा है?

  • इन परिवर्तनों ने चिंता पैदा कर दी है कि यह ‘फैक्ट चेक यूनिट’ सरकार को अपने से संबंधित किसी भी व्यवसाय के संबंध में “सच्चाई का एकमात्र मध्यस्थ” बना देगा।
  • इसके बाद, इन संशोधित नियमों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट के समक्ष क्या दलीलें दी गईं? 

  • स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी और उन्हें मनमाना, असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।
  • हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि नियम सरकार को निशाना बनाने वाली किसी भी राय, आलोचना, व्यंग्य या हास्य के खिलाफ नहीं हैं और इसका उद्देश्य केवल “सरकारी व्यवसाय” से संबंधित सोशल मीडिया पर फर्जी, झूठी और भ्रामक तथ्यों को फैलाने पर रोक लगाना या रोकना है।

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