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चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2019 में पोस्टल बैलेट मतगणना नियम में किया गया बदलाव:

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चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2019 में पोस्टल बैलेट मतगणना नियम में किया गया बदलाव:

चर्चा में क्यों है?

  • लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने 2 जून को चुनाव आयोग से कहा कि वह निर्वाचन अधिकारियों को EVM की गिनती को अंतिम रूप देने से पहले डाक मतपत्रों की गिनती पूरी करने के निर्देश जारी करें।
  • उल्लेखनीय है कि भारत में विपक्षी दलों के नेताओं ने 2 जून को चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करें कि 4 जून को डाक मतपत्रों की गिनती हो जाए और EVM के नतीजे घोषित होने से पहले उनके नतीजे घोषित कर दिए जाएं।

विपक्षी दलों की वर्तमान चिंता का आधार क्या है?

  • विपक्षी दलों की वर्तमान चिंता पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 2019 में चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में बदलाव से उपजी है।
  • उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनावों तक, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती थी और उसके 30 मिनट बाद EVM की गिनती शुरू होती थी। और EVM की गिनती पूरी होने से पहले सभी पोस्टल बैलेट की गिनती करनी होती थी।
  • फरवरी 2019 में मतगणना एजेंटों के लिए चुनाव आयोग की पुस्तिका में कहा गया था, “किसी भी परिस्थिति में डाक मतपत्रों की गिनती को अंतिम रूप देने से पहले EVM से मतगणना के सभी दौर के परिणामों की घोषणा नहीं की जानी चाहिए”।
  • अब पोस्टल बैलेट की गिनती EVM की गिनती से 30 मिनट पहले शुरू होती है, लेकिन इसे EVM से पहले पूरा करना जरूरी नहीं है।

2019 में पोस्टल बैलेट मतगणना नियम में क्या बदलाव किया गया था?

  • 18 मई, 2019 को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देशों में, चुनाव आयोग ने अपने पहले के दिशा-निर्देश वापस ले लिए कि EVM की गिनती का अंतिम दौर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।
  • वर्तमान में लागू काउंटिंग एजेंट्स के लिए 2023 हैंडबुक के अनुसार, “पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद, EVM की गिनती शुरू हो सकती है और पोस्टल बैलेट की गिनती के चरण की परवाह किए बिना जारी रह सकती है। EVM की गिनती पूरी होने के बाद, VVPAT पर्ची की गिनती भी शुरू हो सकती है”।
  • इसने डाक मतपत्रों की अनिवार्य पुनर्गणना के नियम को भी संशोधित किया। पहले, अगर जीत का अंतर कुल डाक मतपत्रों की संख्या से कम होता था, तो डाक मतपत्रों की फिर से गिनती की जाती थी। अब, अगर मतों की गिनती के दौरान जीत का अंतर ऐसे मतपत्रों की संख्या से कम है, तो अमान्य घोषित किए गए डाक मतपत्रों की फिर से जांच की जाएगी।

चुनाव आयोग द्वारा ऐसा बदलाव करने के पीछे क्या कारण हैं?

  • 2019 के चुनावों दौरान, चुनाव आयोग ने दिशानिर्देशों में बदलाव करने का फैसला किया क्योंकि डाक मतपत्रों की संख्या बढ़ गई थी, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम की शुरुआत के बाद।
  • उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 22.71 लाख पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे, जो कुल 60.76 करोड़ वैध वोटों का 0.37% था।
  • हालांकि इस बार पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा होने की उम्मीद है। रक्षा बलों जैसे सेवा मतदाताओं के अलावा, जो अपने गृह राज्यों से बाहर तैनात हैं, चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2019 में आवश्यक सेवा कर्मियों, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट की शुरुआत की। कोविड-19 रोगियों को पोस्टल बैलेट के लिए पात्र लोगों की सूची में शामिल किया गया है।
  • डाक मतपत्रों की संख्या बढ़ने की उम्मीद के साथ, विपक्षी दलों ने मतगणना प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में, उन्होंने बताया कि 2020 के बिहार चुनावों में राज्य के लिए जीत का अंतर 12,700 वोट था, जबकि डाक मतपत्रों की संख्या 52,000 थी।
  • उन्होंने चुनाव आयोग से मई 2019 के निर्देश को वापस लेने और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 54A के अनुरूप निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि “रिटर्निंग अधिकारी सबसे पहले डाक मतपत्रों से निपटेंगे”।

 

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