भारत में ‘विरासत कर’ से जुड़ा विवाद:
चर्चा में क्यों है?
- इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विरासत कर पर टिप्पणी से 24 अप्रैल को राजनीतिक घमासान शुरू हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत कर लगाने की योजना बनाने और लोगों को अपनी मेहनत की कमाई अपने उत्तराधिकारियों को नहीं देने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला।
- इस बात पर अलग-अलग राय है कि क्या इस तरह के कर को लागू करने से धन का उचित वितरण हो सकता है।
विरासत कर क्या होता है?
- विरासत कर, जिसे संपत्ति कर के रूप में भी जाना जाता है, एक मृत व्यक्ति के धन और संपत्ति के कुल मूल्य पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वितरित किए जाने से पहले लगाया जाने वाला कर है। कर की गणना आम तौर पर किसी छूट या कटौती के बाद छोड़ी गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है।
- विरासत कर का उद्देश्य अक्सर सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना और ‘धन का पुनर्वितरण’ करना होता है। उल्लेखनीय है कि विरासत कर आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण प्रणालियों को आकार देने, धन हस्तांतरण और अंतर-पीढ़ीगत समता पर निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अमेरिका में विरासत कर से जुड़ा कानून क्या है?
- विरासत कर अमेरिका में आम नहीं है और यह 50 में से केवल छह राज्यों में लागू है। यह कर उन प्राप्तकर्ताओं पर लगाया जाता है जिन्हें किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति विरासत में मिलती है। कराधान उस राज्य पर निर्भर करता है जिसमें व्यक्ति रहता था या उसके पास संपत्ति थी।
- विरासत कर छह अमेरिकी राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं: आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया।
दुनिया भर में विरासत कर की स्थिति:
- जापान में, विरासत कर की दर 55 प्रतिशत है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक में से एक बनाती है। दक्षिण कोरिया 50 प्रतिशत की दर के साथ ठीक जापान के बाद आता है।
- फ़्रांस 45 प्रतिशत की विरासत कर लगाता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 40 प्रतिशत की दर है।
- ये विरासत कर दरें देशों द्वारा धन वितरण और कराधान को संबोधित करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं।
भारत में विरासत कर की क्या स्थिति है?
- भारत में विरासत कर कानून तब तक अस्तित्व में था जब तक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में इसे समाप्त नहीं कर दिया।
- संपदा शुल्क विरासत कर का एक रूप था जिसकी गणना किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय की जाती थी, इसे संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 के माध्यम से पेश किया गया था।
- यह तभी देय था जब संपत्ति के विरासत में मिले हिस्से का कुल मूल्य बहिष्करण सीमा से अधिक हो। भारत में, संपत्तियों पर यह 85% तक निर्धारित किया गया था। कम से कम ₹ 1.5 लाख मूल्य की संपत्तियों पर 7.5% की दर से कर लगाया गया।
- इसका उद्देश्य आय असमानता को कम करना था लेकिन 1985 में इसे खत्म कर दिया गया।
भारत में विरासत कर को क्यों समाप्त किया गया?
- इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का विरासत कर 1985 में निरस्त कर दिया गया था क्योंकि इससे न तो समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिली और न ही इसने राजकोष में ही कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- उल्लेखनीय है कि 1984-85 में, एस्टेट ड्यूटी अधिनियम के तहत एकत्र किया गया कुल कर ₹ 20 करोड़ था, लेकिन संग्रह की लागत बहुत अधिक थी क्योंकि जटिल गणना संरचना ने बहुत अधिक मुकदमेबाजी को जन्म दिया।
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