ICC ने इजरायल के प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया:
मामला क्या है?
- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ “मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध” के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
- हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है, जिन्हें मोहम्मद डेफ के नाम से जाना जाता है।
- प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नवंबर की शुरुआत में पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था, ऐसी खबरें थीं कि रक्षा मंत्री ने लड़ाई को खत्म करने और हमास द्वारा पकड़े गए इजरायली बंधकों को वापस लाने के लिए एक समझौते की वकालत की थी।
- इजरायल का दावा है कि मोहम्मद डेफ हवाई हमले में मारा गया है, लेकिन हमास ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इसका खंडन किया है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) क्या है?
- नीदरलैंड के हेग में मुख्यालय वाला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), “रोम संविधि” 1998 के तहत स्थापित किया गया है।
- यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता का अपराध, के आरोपी व्यक्तियों पर जांच करता है और जहां आवश्यक हो मुकदमा चलाता है।
- इसके अतिरिक्त, अपराध या तो उस देश में किए जाने चाहिए जिसने समझौते की पुष्टि की हो या पुष्टि करने वाले देश के नागरिक द्वारा किए गए हों। ICC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा उसे भेजे गए मामलों पर भी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।
- ICC की स्थापना सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी, जब किसी देश की कानूनी मशीनरी कार्रवाई करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के विपरीत, जो देशों और अंतर-राज्यीय विवादों से निपटता है, ICC व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
- वर्तमान में, ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी सहित 124 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, न ही चीन और अमेरिका।
- इजराइल रोम संविधि का पक्षकार नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन है।
ICC इस मामले में कैसे शामिल हुआ?
- 2018 में, फिलिस्तीन ने पूरे देश की स्थिति को ICC को संदर्भित किया था।
- फिर नवंबर 2023 में, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जिबूती ने फिलिस्तीन की स्थिति में एक और रेफरल भेजा।
- ICC ने कहा कि जनवरी 2024 में, “चिली गणराज्य और मैक्सिको ने फिलिस्तीन राज्य की स्थिति के संबंध में अभियोजक को एक रेफरल भी प्रस्तुत किया”।
इजराइल के प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री पर क्या आरोप लगाया गया है?
- दोनों पर युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी के युद्ध अपराध का आरोप है; और मानवता के खिलाफ हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों का अपराध है।
- इस अदालत ने माना कि दोनों व्यक्तियों ने जानबूझकर गाजा में नागरिक आबादी को कम से कम 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक भोजन, पानी, और दवा और चिकित्सा आपूर्ति, साथ ही ईंधन और बिजली सहित उनके अस्तित्व के लिए अपरिहार्य वस्तुओं से वंचित किया।
- ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट को उनके अधीन इजरायली बलों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें यातना, बेवजह हिंसा और हत्या, बलात्कार और संपत्ति को नष्ट करने के कथित मामले शामिल हैं।
ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद क्या होता है?
- ICC के निर्णय बाध्यकारी हैं, लेकिन सहयोग सुनिश्चित करना इसके सदस्यों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, यदि नेतन्याहू या गैलेंट 124 सदस्य देशों में से किसी की यात्रा करते हैं, तो उनकी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें हेग में प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य होगी।
- ICC ने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तब यह बताया गया था कि इससे पश्चिम से उनका अलगाव और गहरा होगा, क्योंकि वे गिरफ्तारी के जोखिम के बिना कई देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे।
- लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मामले में राष्ट्रपति पुतिन से ज़्यादा, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे उनके देश के कई सहयोगी ICC के सदस्य हैं। इन सभी देशों ने अब तक इजरायल का समर्थन किया है और यह बहुत कम संभावना है कि वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे यदि वे उनके देश की यात्रा करते हैं।
- इस प्रकार, ICC वारंट, किसी भी चीज़ से ज़्यादा, फिलिस्तीन के लिए एक नैतिक जीत के रूप में काम करेगा और इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव को और गहरा करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई मित्र देशों की सरकारों को शर्मिंदा किए बिना उनकी यात्रा नहीं कर सकते।
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