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चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत:

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चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत:

चर्चा में क्यों है?   

  • सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
  • उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से कथित संबंध के कारण 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे वह भारत के पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए जिन्हें जेल में डाला गया।

चुनावों में ‘समान अवसर’ सुनिश्चित करने के लिए एक अभूतपूर्व हस्तक्षेप:

  • चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक अभूतपूर्व हस्तक्षेप किया है – एक ऐसा कदम जो संभावित रूप से अन्य राजनीतिक बंदियों के लिए दरवाजा खोलता है।
  • न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपने आदेश में केजरीवाल को जमानत देते हुए सहभागी लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “आम चुनाव लोकतंत्र को चलाने वाली शक्ति प्रदान करते हैं”।
  • शीर्ष अदालत के तर्क ने वास्तव में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस तर्क की पुष्टि की, जिसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान समान अवसर संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। सिंघवी ने 7 मई को तर्क दिया था, “लोकतंत्र संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी संरचना का हिस्सा है और चुनाव में समान अवसर भी बुनियादी संरचना का हिस्सा है”।

चुनाव में ‘समान अवसर’ प्रदान करने की न्यायालय की पहल का विस्तार:

  • सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश चुनावों के दौरान राजनीतिक जरूरतों के लिए एक नई मिसाल कायम करता है। अब तक, उच्च न्यायालयों द्वारा राजनीतिक नेताओं को दी गई जमानत की पुष्टि करने के लिए शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप ऐसे मामलों में था जहां मुकदमे के दौरान नियमित जमानत दी गई थी – और विशेष परिस्थितियों में आवश्यक अंतरिम जमानत नहीं।
  • जनवरी में, शीर्ष अदालत ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और फिर मार्च में ओडिशा के भाजपा नेता सिबा शंकर दास को जमानत की पुष्टि की। दोनों मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक भाषण देने के अधिकार को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया कि इसे जमानत शर्तों के माध्यम से बाधित नहीं किया जा सकता है।
  • पिछले सितंबर में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव खत्म होने तक ईडी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठा सकता है। मार्च में, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह उच्च न्यायालय के “कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाने” के आदेश का पालन करेगा।

केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसले के प्रमुख विन्दु:

  • सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया। वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकते जब तक कि इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक न हो।
  • आदेश में उन्हें शराब नीति मामले में उनकी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया गया। वह गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
  • केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत देना मामले की योग्यता पर या 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ श्री केजरीवाल द्वारा दायर अपील पर कोई टिप्पणी नहीं थी।

कहीं यह फैसला अपराधियों को राहत लेने का मिशाल न बन जाये:

  • न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस प्रकार श्री केजरीवाल के मामले में अंतरिम जमानत आदेश को भविष्य में न्यायिक मिसाल के रूप में उपयोग करने की किसी भी प्रवृत्ति को नकार दिया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस तर्क को खारिज कर दिया गया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने से जनता के बीच यह धारणा बनेगी – और इससे भी बदतर, एक न्यायिक मिसाल – कि राजनेता एक अलग वर्ग हैं, उच्च स्थिति में हैं सामान्य नागरिक की तुलना में और गिरफ्तारी से मुक्त। ईडी ने कहा था कि हर अपराधी राजनेता बनने की होड़ करेगा।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है।
  • आदेश की संक्षिप्त घोषणा के दौरान सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अमृतपाल सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, के साथ स्थिति बननी शुरू हो गई है। क्योंकि खालिस्तानी गतिविधियों पर सुरक्षा कानून के तहत बंद अमृतपाल सिंह, चुनाव लड़ने के लिए जमानत के लिए कोर्ट पहुंच रहा है।
  • न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “यह एक अलग चिंता का विषय है”।
  • सॉलिसिटर-जनरल मेहता ने उत्तर दिया “यह राष्ट्र की चिंता का विषय है”।
  • न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “हम इसकी तुलना इस मामले से नहीं कर सकते… हमें इसे इस तरह के सरल शब्दों में नहीं रखना चाहिए”।
  • दो-न्यायाधीशों की पीठ ईडी से सहमत थी कि श्री केजरीवाल द्वारा नौ समन को टालना एक “नकारात्मक कारक” था, लेकिन नोट किया कि अभी भी अन्य पहलू थे जिन पर विचार किया जाना था। “अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के नेता हैं। निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है”।
  • न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि श्री केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने की 22 दिनों की छूट से “अब कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा”।

 

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