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खनन गतिविधियों पर कर लगाने की शक्तियां राज्यों के पास: सर्वोच्च न्यायालय

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खनन गतिविधियों पर कर लगाने की शक्तियां राज्यों के पास: सर्वोच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों है?

  • सुप्रीम कोर्ट ने खदान, खनिज संपन्न राज्यों को भारी राजस्व के प्रोत्साहन वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आठ-एक के बहुमत से दिये फैसले में कहा है कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि व खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी क्षमता और शक्ति है।
  • शीर्ष अदालत ने खनिज, खदानों के मामले में कर व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव वाले फैसल में कहा है कि रॉयल्टी को कर नहीं माना जा सकता। इस फैसले से खनिज, खदान संपन्न राज्य ओडीशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा होगा। हालांकि फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या फैसले की तारीख से लागू माना जाएगा इस पर कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।

‘रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं आती’:

  • प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वयं और सात अन्य न्यायाधीशों की ओर से बहुमत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं आती क्योंकि यह खनन पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया एक संविदात्मक प्रतिफल है। यानी खनन का पट्टा या ठेका लेने के बदले दिया जाने वाला भुगतान होता है। कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी और डेड रेंट ( खनिज भूमि की तय न्यूनतम राशि जिसका भुगतान खनन पट्टा लेने वाला सरकार या भूस्वामी को करता है) दोनों ही टैक्स की विशेषताओं को पूरा नहीं करते।
  • सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को दिये बहुमत के फैसले में 1989 के इंडिया सीमेंट मामले में रायल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले सात जजों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया है।
  • कोर्ट के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान किसी खास काम को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिट्टी से खनिज निकालना, लेकिन कर कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि रॉयल्टी लीज डीड से प्राप्त होती है, जबकि कर कानून के अधिकार द्वारा लगाया जाता है।
  • फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि रॉयल्टी किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली अनिवार्य वसूली नहीं है। यह पट्टाकर्ता और पट्टाधारक के बीच सहमत खनन पट्टे की संविदात्मक शर्तों से उत्पन्न होती है। पट्टाकर्ता या तो राज्य या कोई निजी पक्ष हो सकता है।
  • इसके विपरीत, कर किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कानून द्वारा निर्धारित कर योग्य घटना के संबंध में लगाया जाता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता है। डेड रेंट पर भी यही सिद्धांत लागू करते हुए, बेंच ने माना कि न तो रॉयल्टी और न ही डेड रेंट उन शर्तों को पूरा करते हैं जो उन्हें कर बनाती हैं।

राज्यों के लिए राहत: 

  • राज्यों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए, फैसले में कहा गया कि जबकि केंद्र को देश में खनन विकास को विनियमित करने का अधिकार है, खनिज अधिकारों पर करों की गणना राज्यों को सौंपी गई है। लेकिन यह स्पष्ट शक्ति, इसने कहा, संसद द्वारा लगाई जा सकने वाली सीमाओं के अधीन है। अदालत ने कहा कि इसमें निषेध शामिल हो सकता है जिसे कानून के माध्यम से लगाया जा सकता है।
  • इसका मतलब यह है कि अगर केंद्र एमएमडीआर अधिनियम के तहत खनन कार्यों पर मौजूदा योजना को संशोधित करना चाहता है ताकि राज्यों को कर लगाने की उनकी शक्ति से वंचित किया जा सके, तो वह ऐसा कर सकता है।
  • पीठ ने इस चिंता को खारिज कर दिया कि राज्यों को खनिज अधिकारों पर कराधान के अधिकार देना खनिज विकास के खिलाफ होगा। इसने इस बात पर जोर दिया कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह उन सीमाओं को लागू करने के लिए कदम उठाए जिसके आधार पर राज्य विधानमंडल खनिज अधिकारों पर कर लगा सकता है।

यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ तक कैसे पहुंचा? 

  • सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय 86 क्रॉस-याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के चार महीने बाद आया है, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया गया था कि क्या खनिजों पर रॉयल्टी एमएमडीआर अधिनियम के तहत ‘कर’ का गठन करती है। न्यायालय के विचारणीय एक अन्य प्रश्न यह था कि क्या केवल केंद्र सरकार ही ‘कर’ लगा सकती है, या राज्यों के पास अपने अधिकार क्षेत्र में कर लगाने का एकमात्र अधिकार है।
  • वर्ष 2011 में यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ को तब सौंपा गया था, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले में उत्पन्न जटिल कानूनी प्रश्नों पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये थे।
  • यह मुद्दा पहली बार तब उठा जब इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस निर्णय की पुष्टि की गई थी जिसमें कंपनी पर राज्य में खनन कार्यों के लिए कर लगाया गया था। इंडिया सीमेंट ने दावा किया कि वह पहले से ही राज्य को रॉयल्टी का भुगतान कर रही थी और इसलिए बाद में लगाया गया उपकर राज्य की विधायी क्षमता से परे था।
  • लेकिन तमिलनाडु सरकार ने अपने फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह उपकर खनिज अधिकारों पर भूमि राजस्व का एक रूप है। 1989 में, सात न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया और घोषित किया कि खनन गतिविधियों पर कर एकत्र करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम के तहत केंद्र के पास प्राथमिक विनियामक प्राधिकरण है। इसने कहा कि राज्य रॉयल्टी एकत्र कर सकते हैं लेकिन खनन और खनिज विकास पर अतिरिक्त कर नहीं लगा सकते।
  • एक दशक से भी अधिक समय बाद, 2004 में पश्चिम बंगाल और केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच इसी तरह के विवाद की सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि 1989 के फैसले में टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी और कहा कि “रॉयल्टी एक कर नहीं है”, लेकिन “रॉयल्टी पर उपकर एक कर है”।

खनन को विनियमित करने और कर लगाने की केंद्र और राज्यों की शक्ति पर निर्णय:

  • इस फैसले में देश में खनन विकास को विनियमित करने में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया। ऐसा करने के लिए इसने संविधान में सूची 2 या राज्य सूची की प्रविष्टियों 23 (खानों और खनिज विकास को विनियमित करने की राज्य शक्ति) और 50 (खनिज अधिकारों पर राज्य की कराधान शक्ति) के साथ-साथ सूची 1 (केंद्रीय सूची) की प्रविष्टि 54 (खानों और खनिज विकास का विनियमन) की भी जांच की। उल्लेखनीय है कि प्रविष्टि 23 केंद्रीय सूची के प्रावधानों के अधीन है, और प्रविष्टि 50 संसद द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन है।
  • निर्णय में कहा गया कि यद्यपि संविधान के तहत राज्य विधानसभाओं के पास खानों और खनिज विकास को विनियमित करने की पूर्ण विधायी शक्ति है, यह शक्ति (जो संप्रभुता का एक मामला है) संवैधानिक सीमाओं के अधीन है और संसद द्वारा कानून के माध्यम से विनियमित करने की सीमा के अधीन है, जिसे यहां एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है।

 

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