भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम भेजा:
चर्चा में क्यों है?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है।
- सरकार द्वारा मंजूरी मिलने पर न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होने से पहले उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा।
- यह पत्र परंपरा के अनुसार लिखा गया है, जहां भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को उत्तराधिकारी नामित करते हैं, जिनकी सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।
भारत के संविधान के तहत मुख्य न्यायाधीश का पद:
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने के साथ-साथ भारतीय संघीय न्यायपालिका का सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और सर्वोच्च न्यायालय के 1966 के प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य आवंटित करता है।
- संविधान में मुख्य न्यायाधीश का पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश तब तक सेवा करेंगे जब तक वे पैंसठ वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते या भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(4) में उल्लेखित प्रक्रिया (महाभियोग) द्वारा हटा नहीं दिए जाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरागत प्रक्रिया:
- परंपरा के अनुसार भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को उत्तराधिकारी नामित करते हैं, जिनकी सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। और मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया नाम लगभग हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है।
- हालांकि इस परंपरा को दो बार तोड़ा गया है। 1973 में, न्यायमूर्ति ए.एन. रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, 1977 में न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग को न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना की जगह मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- हालांकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण करने के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश की योग्यता के बारे में कोई संदेह हो, तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) में परिकल्पित अनुसार अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाएगा।
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