‘पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन’ योजना सतत तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करता है
- ‘पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन’ योजना उन बच्चों का समर्थन करती है जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण माता–पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता दोनों को खो दिया है।
- इस योजना का उद्देश्य सतत तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम बनाना, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर जीवन यापन के लिए तैयार करना है।
‘पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन’ योजना के प्राविधान:
- प्रत्येक पहचान किए गए बच्चे के खाते में एक गणना की गई राशि इस प्रकार जमा की गई है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय प्रत्येक बच्चे के लिए कोष 10 लाख रुपये हो जाता है।
- डाकघर की मासिक आय योजना में 10 लाख रुपये की राशि का निवेश करके बच्चे 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच मासिक वजीफा प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्हें 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी।
- मिशन वात्सल्य योजना के तहत रिश्तेदारों के यहां रह रहे बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है।
- योजनान्तर्गत निकटतम केन्द्रीय विद्यालय संगठन/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अथवा निजी विद्यालयों में प्रवेश का प्रावधान किया गया है।
- इसके अलावा, कक्षा 1-12 के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को प्रति वर्ष 20,000/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में भी बच्चों की सहायता की जाती है, जिसके लिए ब्याज पीएम केयर फंड द्वारा वहन किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम–जेएवाई) के तहत सभी बच्चों का नामांकन 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ किया गया है। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- बच्चे ‘छात्रों के लिए स्वानाथ छात्रवृत्ति योजना’ का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों और पाठ्यक्रमों में आगे पढ़ने के लिए लागू किया गया है। योजना के तहत, प्रत्येक छात्र को अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए रुपये 50,000/ प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है ।