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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के जन सुरक्षा प्रदान करने के 8 साल पूरे किये:

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के जन सुरक्षा प्रदान करने के 8 साल पूरे किये:

  • प्रधानमंत्री ने PMJJBY, PMSBY और APY का शुभारम्भ 9 मई, 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से किया था।
  • ये तीनों योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हैं।

  • सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित रहे, दो बीमा योजनाएं शुरू की – PMJJBY और PMSBY। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धाव`स्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अटल पेंशन योजना- APY भी शुरू की।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):

  • योजना: PMJJBY एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इसका साल-दर-साल नवीनीकरण किया जाता है।
  • पात्रता: 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं।
  • लाभ: 436/- रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जीवन कवर।
  • नामांकन: योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या बैंक की वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है।
  • उपलब्धियां: 26.04.2023 तक, योजना के तहत कुल नामांकन 16.19 करोड़ से अधिक हो गए हैं और 6,64,520 दावों के लिए 13,290.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):

  • योजना: PMSBY एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है।
  • पात्रता: 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं।
  • लाभ: दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20/- रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रूपये (आंशिक विकलांगता के मामले में रु. 1 लाख) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है।
  • नामांकन: योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या बैंक की वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है।
  • उपलब्धियां: 26.04.2023 तक, योजना के तहत कुल नामांकन 34.18 करोड़ से अधिक और 1,15,951 दावों के लिए 2,302.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

अटल पेंशन योजना (APY):

  • पृष्ठभूमि:
    • अटल पेंशन योजना (APY) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी।
    • यह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है।
    • APY का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) करता है।
  • पात्रता: एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं और चुने गए पेंशन राशि के आधार पर देय योगदान अलग-अलग हैं।
  • लाभ: इस योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के आधार पर उनकी 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहकों को गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये मिलती है।
  • योजना के लाभों का संवितरण: इसके तहत मासिक पेंशन ग्राहक को मिलेगी, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और फिर उन दोनों की मृत्यु के बाद ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
  • उपलब्धियां: 27.04.2023 तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने योजना की सदस्यता ली है।

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