वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई। इसके साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है। यह अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) में शामिल 96.8% आबादी को कवर कर रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA), 2013 के तहत खाद्य सब्सिडी का पूर्ण कार्यान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के डिजिटलीकरण पर निर्भर करता है जो 5,00,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों (Fair-Price Shops- FPS) के नेटवर्क से समर्थित है।
- इसे आधार (Aadhaar) प्रमाणीकरण और सत्यापित डेटा के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (Integrated Management of Public Distribution System-IMPDS) पोर्टल के तहत की गई सभी ख़रीद को दर्ज करता है।
ONORC के लाभ
- भोजन के अधिकार को सक्षम करना : पूर्व में राशन कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की अपनी पात्रता का लाभ केवल संबंधित राज्य के अंदर निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकान (FPS) से ही प्राप्त कर सकते थे।
- यदि कोई लाभार्थी किसी दूसरे राज्य में प्रवास या पलायन करता है तो उसे उस दूसरे राज्य में नए राशन कार्ड के लिये आवेदन करना होता है।
- ONORC सामाजिक न्याय के लिये इस भौगोलिक बाधा को दूर करने और भोजन के अधिकार को सक्षम करने की परिकल्पना करता है।
- आबादी के लगभग एक-तिहाई भाग का समर्थन : देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। इसलिये यह योजना उन सभी लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण है जो रोज़गार आदि कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं।
- रिसाव कम करना : ONORC रिसाव या लीकेज को कम कर सकता है क्योंकि इस योजना की पूर्व शर्त नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों की पहचान करना या डी-डुप्लीकेशन है।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति देश के दो अलग-अलग स्थानों में लाभार्थी के रूप में चिह्नित नहीं है।
- इसके अलावा, यह योजना आधार और बायोमेट्रिक्स से लिंक्ड है जो भ्रष्टाचार की अधिकांश संभावनाओं को दूर करती है और पारदर्शिता लाती है।
- सामाजिक भेदभाव को कम करना : ONORC महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिये विशेष रूप से लाभप्रद होगा क्योंकि PDS तक पहुँच प्रदान करने में सामाजिक पहचान (जाति, वर्ग और लिंग) और अन्य प्रासंगिक घटकों (शक्ति संबंधों सहित) को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है।
संबद्ध चुनौतियाँ
- अपवर्जन त्रुटि : आधार से लिंक्ड राशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इस PDS प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को लीकेज कम करने के प्रयास के तहत आगे बढ़ाया गया है। हालाँकि आधार-सीडिंग के बाद अपवर्जन त्रुटियों (Exclusion Error) में वृद्धि हुई है।
- समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है और इस कारण वे खाद्य सुरक्षा से वंचित हो रहे हैं।
- अधिवास-आधारित सामाजिक क्षेत्र योजनाएँ : न केवल PDS बल्कि निर्धनता उन्मूलन, ग्रामीण रोज़गार, कल्याण और खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिकांश योजनाएँ ऐतिहासिक रूप से अधिवास-आधारित पहुँच पर आधारित रही हैं और सरकारी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और खाद्य अधिकारों तक लोगों की पहुँच को उनके मूल स्थान या अधिवास स्थान तक के लिये सीमित रखती हैं।
- FPS पर आपूर्ति बाधित करना : किसी FPS को प्राप्त उत्पादों का मासिक कोटा कठोरता से उससे संबद्ध लोगों की संख्या के अनुसार सीमित रखा गया है।
- ONORC जब पूर्णरूपेण कार्यान्वित होगा तब इस अभ्यास को समाप्त कर देगा क्योंकि कुछ FPS को नए लोगों के आगमन के कारण अधिक संख्या में कार्डधारकों को सेवा देनी होगी जबकि कुछ अन्य FPS लोगों के पलायन के कारण निर्धारित कोटे से कम लोगों को सेवा देंगे।
आगे की राह
- वैकल्पिक वितरण केंद्र खोलना : यदि आपात स्थितियाँ राशन की दुकानों पर अधिक दबाव बनाए रखती हैं जिससे सेवा बाधित होती है तो कमज़ोर समूहों तक खाद्यान्न की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वैकल्पिक वितरण चैनलों पर विचार किया जा सकता है।
- पोषाहार सुरक्षा पर ध्यान देना : खाद्य सुरक्षा को पोषाहार सुरक्षा के व्यापक ढाँचे से देखा जाना चाहिए। इसलिये ONORC को एकीकृत बाल विकास सेवाओं, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं की सुवाह्यता या पोर्टेबिलिटी को अनुमति देना चाहिये।
- PDS को फूड कूपन से प्रतिस्थापित करना : दीर्घावधि में PDS प्रणाली को एक सुदृढ़ फ़ूड कूपन सिस्टम या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- यह व्यवस्था ऐसी होगी जहाँ गरीबी रेखा से नीचे का परिवार किसी भी किराना स्टोर से बाज़ार मूल्य पर चावल, दाल, चीनी और तेल की खरीद कूपन के माध्यम से या नकद भुगतान द्वारा कर सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- अधिसूचित : 10 सितंबर, 2013
- उद्देश्य : इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- कवरेज : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- पात्रता
- राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
- अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- प्रावधान
- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
- हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
- खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
- ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
SOURCE-INDIAN EXPRESS
PAPER-G.S.3