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सीबीआई की नो एंट्री पर विचार कर रही बिहार सरकार

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सीबीआई की नो एंट्री पर विचार कर रही बिहार सरकार

  • 2015 में मिजोरम ने पहली बार सीबीआई जांच की सहमति वापस लीअब तक नौ राज्यों ने ऐसा किया है।
  • उल्लेखनीय है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DCPI) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति लेने की आवश्यकता होती है।
  • राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने पर ही डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत सीबीआई के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
  • पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय सहित नौ राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है

पूर्व में दर्ज मामले पर अनुमति की आवश्यकता नहीं:

  • पूर्व में दर्ज मामले में सीबीआई को कार्यवाही में अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • 2018 में कोर्ट की एक निर्णय में कहा गया कि अगर किसी राज्य में सामान्य अनुमति सीबीआई से वापस ले ली है तो उस राज्य से जुड़े मामले का केस किसी अन्य राज्य में दर्ज कर सीबीआई बगैर अनुमति के आगे बढ़ सकती है, यहां यह जरूरी है कि जिस राज्य में सीबीआई मामला दर्ज करेगी इस मुकदमे का उस वक्त राज्य से कोई संबंध हो

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI):

  • केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।

  • मूल रूप से रिश्वतखोरी और सरकारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित, 1965 में इसे भारत सरकार द्वारा लागू केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहुराज्य संगठित अपराध, बहुएजेंसी या अंतरराष्ट्रीय मामलों की जांच के लिए विस्तृत अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुआ।
  • सीबीआई का प्रदर्शन अगर देखे तो उसका सजा दिलाने का दर (Conviction Rate)’ 2020 में83 प्रतिशत, और 2011 से यह दर 67 प्रतिशत से अधिक रही है।

सीबीआई का नेतृत्व:

    • सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है।
    • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 और सीवीसी अधिनियम, 2003 के माध्यम से संशोधित डीएसपीई अधिनियम 1946 में उल्लिखित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति समिति द्वारा निदेशक की नियुक्ति कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
    • नियुक्ति समिति के होते हैं:
      • प्रधान मंत्री – अध्यक्ष
      • लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता – सदस्य
      • भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश – सदस्य

Note: यह सूचना प्री में एवं मेंस के GS -2, के भारतीय राजव्यवस्था के वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकायवाले पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है।

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