हर घर तिरंगा कार्यक्रम
भारत सरकार 11 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरे देश में स्थित 400 प्रतिष्ठित स्थलों पर इस कार्यक्रम का उत्सव मना रही है।
केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता, 2002 में बताए गए हैं। यह आचार संहिता 26 जनवरी, 2002 को लागू की गई। ध्वज आचार संहिता, 2002 ने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है : पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों एवं अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये। आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उसके चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।
SOURCE-PIB
PAPER-G.S.2