NCLAT ने गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा
- नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 29 मार्च को Google के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के Android प्रभुत्व आदेश जिसके तहत उस पर लगाए गए 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने पिछले साल 20 अक्टूबर को Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा–विरोधी प्रथाओं के लिए Google पर जुर्माना लगाया था। Google ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी, जो कि CCI द्वारा पारित आदेशों पर एक अपीलीय प्राधिकरण है।
- अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना है कि सीसीआई का आदेश किसी भी पुष्ट पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। इसके अलावा, NCLAT ने माना है कि “Google ने मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) को 11 एप्लिकेशन राशियों के संपूर्ण Google सूट को प्री-इंस्टॉल करने के लिए अनुचित शर्तों को लागू करने के लिए कहा है”। नियामक ने इंटरनेट प्रमुख को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल होने से रोकने का भी आदेश दिया।
- गूगल को जुर्माना भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। टेक दिग्गज अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।
एनसीएलएटी के बारे में
- नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत 1 जून, 2016 से किया गया था।
- एनसीएलएटी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश या किए गए निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपील सुनने और निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है।