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Scheme for Economic Empowerment of DNTs

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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी, 2022 को “DNTs की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना” (Scheme for Economic Empowerment of DNTs – SEED) लॉन्च की।

मुख्य बिंदु

अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों (De-notified, Nomadic and Semi Nomadic Communities – DNTs) के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई है।

यह वर्ग कैसे वंचित है?

  • DNTs सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं।
  • वे पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जी रहे हैं।
  • ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी।
  • इन जनजातियों ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया।

राष्ट्रीय गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग (National Commission for De-Notified, Nomadic and Semi Nomadic Tribe)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने “गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग” (National Commission for De-Notified, Nomadic and Semi Nomadic Tribe) का गठन करने का निर्णय लिया। इसका गठन भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में तीन साल की अवधि के लिए किया गया था। इस आयोग ने दिसंबर, 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

योजना का परिव्यय

इस योजना के तहत, 2021-22 से 2025-26 तक, 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

योजना के घटक

इस योजना में चार घटक शामिल हैं :

इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।

इन समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए DNT छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की कल्पना की गई है। इस घटक को DNT उम्मीदवारों के लिए अच्छी कोचिंग गुणवत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए, आदि में प्रवेश ले सकें।

इन समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।

DNT/NT/SNT समुदाय संस्थानों के छोटे समूहों को बनाने और मजबूत करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल की सुविधा प्रदान करना।

योजना को लागू करने के लिए पोर्टल

योजना को एक पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल में दो मॉड्यूल शामिल हैं :

एक मॉड्यूल आवेदक के पंजीकरण के लिए उसके परिवार, आय, आधार और बैंक विवरण, व्यवसाय, जाति प्रमाण पत्र आदि के विवरण के लिए होगा।

दूसरे भाग में योजना घटक शामिल है जिसके लिए आवेदक अपने UID के साथ लाभ लेना चाहता है।

SOURCE-GK TODAY

PAPER-G.S.1PRE

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