उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ‘तदर्थ’ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त का मामला:
चर्चा में क्यों है?
- 21 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने कई उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के बढ़ते बैकलॉग को संबोधित करने के लिए अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ आधार पर नियुक्त करने का सुझाव दिया।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से फिर से न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। हालांकि इसे शायद ही कभी लागू किया गया हो, और SC ने पहले भी इस प्रथा पर विचार किया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के फैसले को भी संशोधित करने का भी सुझाव दिया, जिसमें कहा गया था कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां केवल कुछ विशेष स्थितियों में ही की जा सकती हैं।
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 224A, जिसका शीर्षक है “उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति”, में कहा गया है: “किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है”।
- ऐसे नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित भत्तों के हकदार होते हैं और उन्हें उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति दोनों को नियुक्ति के लिए सहमति देना आवश्यक है।
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर SC के दिशा-निर्देश:
- लोक प्रहरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों में लंबित मामलों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पदों में रिक्तियों को संबोधित करने के उपायों पर विचार करते हुए, विभिन्न विधि आयोग के सुझावों, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से नियुक्त करना मामलों के बढ़ते बैकलॉग से निपटने का एक व्यवहार्य समाधान है, से सहमति व्यक्त की, लेकिन उसने चिंता व्यक्त की कि अनुच्छेद 224A का अधिक प्रयोग नियमित न्यायाधीश नियुक्तियों के लिए “सिफारिशें करने में निष्क्रियता” को बढ़ावा देगा।
- ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 224A के तहत नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू की जा सकती है, इस पर निर्देश पारित किए।
लोक प्रहरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश:
- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब 20% से कम रिक्तियों के लिए सिफारिशें नहीं की गई हों। ऐसा इसलिए है ताकि अनुच्छेद 224A का सहारा केवल तभी लिया जा सके जब नियमित रिक्तियों को भरने और उनकी नियुक्ति की प्रतीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो।
- अनुच्छेद 224A के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक “ट्रिगर पॉइंट” होना चाहिए, जैसे कि अगर HC में स्वीकृत संख्या के 20% से ज्यादा पद खाली हैं और अगर लंबित मामलों का 10% से ज्यादा बैकलॉग 5 साल से ज़्यादा पुराना है।
- इसने आगे सुझाव दिया कि प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश को संभावित तदर्थ नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्त और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों का एक “पैनल” बनाना चाहिए। ऐसे न्यायाधीशों को आम तौर पर 2-3 साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- इन निर्देशों की “समय-समय पर समीक्षा” की जानी चाहिए।
अतीत में कब-कब तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं?
- 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 224A के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के केवल तीन रिकॉर्ड किए गए उदाहरण हैं। इनमें शामिल हैं:
- 1972 में चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक साल के लिए मध्य प्रदेश HC में जस्टिस सूरज भान की नियुक्ति;
- 1982 में मद्रास HC में जस्टिस पी. वेणुगोपाल की नियुक्ति;
- 2007 में अयोध्या टाइटल सूट की सुनवाई के लिए इलाहाबाद HC में जस्टिस ओपी श्रीवास्तव की नियुक्ति।
- 2021 के फैसले के बाद से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
नोट : आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए Vajirao & Reddy Institute के साथ जुडें.
नोट : हम रविवार को छोड़कर दैनिक आधार पर करेंट अफेयर्स अपलोड करते हैं
Read Current Affairs in English ⇒