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राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक लोकसभा में पेश:

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राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक लोकसभा में पेश:

परिचय:

  • खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में देश में खेलों के संचालन के तरीके में दो बड़े बदलावों का प्रस्ताव है।
  • पहला, एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन, जिसके पास नियम बनाने और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सहित सभी खेल महासंघों के कामकाज की निगरानी करने की व्यापक शक्तियाँ होंगी।
  • दूसरा, एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना, जिसके पास खिलाड़ियों के चयन से लेकर महासंघों के चुनावों तक के विवादों का निपटारा करने के लिए एक दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ होंगी। न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी।

इस तरह के विधेयक की आवश्यकता क्यों है?

  • एक खेल नियामक की आवश्यकता का उल्लेख व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2007 के मसौदे में किया गया था। राष्ट्रीय खेल बोर्ड ने भी खेलों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करने हेतु सेबी-प्रकार की एक संस्था का प्रस्ताव रखा है।
  • इस विधेयक के कई प्रावधान और ढाँचे राष्ट्रीय खेल विकास विधेयकों से प्रेरित हैं, जिनका मसौदा पिछले दशक के आरंभ में तैयार किया गया था, लेकिन वे पारित नहीं हो पाए।
  • राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ, खेलों में सरकार की नियामक क्षमता बढ़ेगी।
  • इस संस्था के पास एक बजट होगा और वह कानूनी और लेखा परीक्षा विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञ कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी, उदाहरण के लिए, यह मूल्यांकन करने के लिए कि 56 राष्ट्रीय खेल महासंघों और उनके सहयोगियों का संचालन कैसे किया जा रहा है।

खेलों में न्यायिक हस्तक्षेप का अक्सर देखा जाना:

  • कानून के अभाव में, 2011 की खेल संहिता राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार द्वारा मान्यता देने के मानक स्थापित करने का प्रशासनिक साधन रही है। वैधानिक समर्थन और नियामक संस्थाओं के अभाव में, यह हमेशा एक अस्थायी उपाय ही रहा, और इसके कार्यान्वयन का इतिहास वास्तव में अनिश्चित रहा है।
  • इस नियामक विफलता के कारण खेल संस्थाओं के मामलों में व्यापक न्यायिक हस्तक्षेप हुआ, खासकर जब कई महासंघों का संचालन स्पष्ट रूप से काफी खराब तरीके से किया जा रहा हो। हालांकि, कई अदालती मामले वर्षों से अनसुलझे रहे हैं; कुछ मामलों में, अदालतों ने स्वयं ही अपने फैसले वापस ले लिए हैं।
  • कई महासंघों का संचालन तदर्थ संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, और लगभग हर महासंघ के चुनाव को अब अदालत में चुनौती दी जाती है। यह टिकाऊ नहीं है।
  • न्यायिक हस्तक्षेप का अंतिम लक्ष्य जनहित है। [ऑगियन] अस्तबलों की सफाई एक साधन है, लेकिन वांछित लक्ष्य हमेशा स्वस्थ खेल संस्थान होना चाहिए।

क्या यह विधेयक एथलीटों को शिकायतों के निवारण के लिए अदालत जाने का अधिकार छीन लेगा?

  • इस विधेयक के अनुसार, विवादों के लिए पहला संपर्क बिंदु आंतरिक विवाद समाधान कक्ष है, जिसके बाद अपील के लिए न्यायाधिकरण है। यह अंतर्राष्ट्रीय खेल विवाद समाधान संरचनाओं के अनुरूप है।
  • उदाहरण के लिए, फीफा प्रणाली में, खिलाड़ियों से लेकर क्लबों तक, सभी प्रतिभागियों को किसी भी देश की सामान्य अदालतों में जाने से प्रतिबंधित किया गया है। आपको फीफा या सदस्य संघ के विवाद-समाधान कक्षों का उपयोग करना होगा, और अपील केवल खेल पंचाट न्यायालय (CAS) में ही की जा सकती है।
  • एक परिपक्व खेल विवाद-समाधान प्रक्रिया को जानबूझकर अदालती ढांचे से अलग रखने का इरादा है। विवाद समाधान को एथलीटों के लिए सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और निष्पक्ष बनाए रखना सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।

BCCI लेकर इस विधेयक में क्या बदलाव आने वाला है?

  • इसमें BCCI को भी कानून के दायरे में लाने का इरादा है, हालांकि इसे अब तक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में मान्यता नहीं मिली है।
  • एक बड़ा बदलाव मौजूदा आयु और कार्यकाल संबंधी नियमों में होगा। BCCI का संविधान BCCI या किसी राज्य संघ में अधिकतम तीन साल के तीन कार्यकाल की अनुमति देता है, जिसके बाद किसी पदाधिकारी का दोबारा चुनाव नहीं हो सकता।

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