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केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की प्रभावकारिता देखने के लिए पैनल का गठन किया

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केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा की प्रभावकारिता देखने के लिए पैनल का गठन किया

  • केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में कार्यक्रम की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए।

  • पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति की हाल ही में पहली बैठक हुई और उसे अपने सुझाव देने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
  • सिन्हा समिति को अब मनरेगा कार्य की मांग, व्यय के रुझान और अंतरराज्य विविधताओं और कार्य की संरचना के पीछे के विभिन्न कारकों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। यह सुझाव देगी कि मनरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए फोकस और शासन संरचनाओं में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना:

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, और य योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल कार्य की रोजगार की गारंटी देती है जो इसे चाहता है। वर्तमान में, 51 करोड़ सक्रिय श्रमिक योजना में नामांकित हैं।
  • मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी उन्मूलन साधन के रूप में शुरू किया गया था, जो उन्हें गारंटीकृत काम और मजदूरी के रूप में एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। यह महसूस किया गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जहां गरीबी का उच्च स्तर है, वे इस योजना का बेहतर उपयोग नहीं कर पाए हैं।
  • उल्लेखनीय है कि इस योजना की जगदीश भगवती और अरविंद पनगढ़िया जैसे अर्थशास्त्रियों नेगरीबों को आय स्थानांतरित करने के अक्षम साधनके रूप में आलोचना की है।

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