सरकार ने खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू–कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया
- सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, (UAPA) के तहत खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू–कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
- खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ): यह एक उग्रवादी संगठन है और इसका उद्देश्य पंजाब में दोबारा आतंकवाद फैलाना है और ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देता है और पंजाब में टारगेटेड हत्याओं सहित विभिन्न आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ): यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकी हमलों को अंजाम देने में लिप्त पाया गया है। यह लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद, तहरीक–उल–मुजाहिदीन, हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामी आदि जैसे विभिन्न आतंकवादी संगठनों से अपने सदस्यों की भर्ती करता है।
- गृह मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को भी आतंकवादी घोषित किया है। वह आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा रहा है और वर्तमान में लाहौर, पाकिस्तान में रह रहा है।
- केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में यूएपीए में संशोधन कर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल किया था। सरकार ने अब तक 53 व्यक्तियों को आतंकवादी और 44 संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया था।