सरकार ने MPLAD के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

सरकार ने MPLAD के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

  • सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) 2023 के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
  • केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। उन्होंने इसके लिए नया वेब पोर्टल भी लांच किया

एक अप्रैल से लागू होंगे नए दिशानिर्देश:

  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि नए दिशानिर्देश और वेब पोर्टल एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

  • संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य योजना के दायरे को व्यापक बनाना है ताकि एमपीलैड योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर जोर देने के साथ संसद सदस्यो को समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाया जा सके
  • मंत्रालय के और से जारी एक बयान में बताया गया है कि संशोधित दिशानिर्देशों के तहत निधि के प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी।
  • इस नई कवायद से एमपीलैड योजना की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता में और अधिक सुधार होने की संभावना है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS):

  • सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक योजना है जो संसद सदस्यों (MP) को स्थानीय रूप से महसूस किए गए जरूरत के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाने पर जोर देने के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है।
  • प्रारंभ में, इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया गया था। बाद में, अक्टूबर 1994 में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) इसके कामकाज के लिए उत्तरदाई है।

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