सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक का ब्यौरा मांगने वाली याचिका खारिज की, कहा–यह RTI के दायरे में नहीं
- आरटीआई से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक की जानकारी नहीं मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2018 को हुई कॉलेजियम की बैठक की जानकारी सार्वजनिक करने की याचिका खारिज कर दी है।
- कोर्ट ने RTI अधिनियम के तहत विवरण का खुलासा करने की मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि कॉलेजियम की बैठक की जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं आती है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में दिया गया तर्क:
- याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम बहु–सदस्यीय निकाय है, जिसका अस्थायी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में कोई दम नहीं है और इसे इसलिए खारिज किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की बैठक में जो भी चर्चा हुई है वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाई जाएगी और बैठक के केवल अंतिम निर्णय को अपलोड किए जाने की आवश्यकता है।
- बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में कॉलेजियम की बैठक की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। अब अंजलि ने उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2018 में हुई कॉलेजियम बैठक में हाईकोर्ट के दो मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने के निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग की थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने इसपर याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय 10 जनवरी 2019 को पारित हुआ था, जिससे पता चलता है कि 2018 की बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।