1. “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016” के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- इस मसौदे में प्रावधान है कि कचरे की मात्रा का प्रबंधन उत्पादकों, ब्रांड मालिकों और आयातकों को करना होगा, जो पूरे भारत में प्लास्टिक पैकेजिंग कचरा पैदा करते हैं।
- इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2021-22 में, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के उत्पादकों को मीट्रिक टन में ‘Q1’ कचरे का 35% प्रबंधन करना आवश्यक है।
- उत्पादकों का EPR लक्ष्य 2022-23 में बढ़कर 70% हो जाएगा, जबकि 2023-24 के बाद यह 100% होगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं