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साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नए खतरे: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

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साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नए खतरे: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

मामला क्या है?

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 दिसंबर, 2024 को कहा कि मानवाधिकारों पर अब तक की चर्चा “मानव एजेंसी” पर केंद्रित रही है, क्योंकि उल्लंघनकर्ता को मानव माना जाता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के हमारे जीवन में प्रवेश करने के साथ अब “अपराधी कोई गैर-मानव” भी हो सकता है।
  • मानवाधिकार दिवस के अवसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि ‘साइबर अपराध’ और ‘जलवायु परिवर्तन’ मानवाधिकारों के लिए “नए खतरे” हैं।
  • उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को ‘मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)’ की याद में मनाया जाता है, जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया और घोषित किया गया था।

मानव अधिकार क्या होते हैं?

  • मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमें सिर्फ़ इसलिए मिले हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं – ये किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते। ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी में निहित हैं, चाहे हमारी राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। ये सबसे बुनियादी अधिकार – जीवन के अधिकार – से लेकर उन अधिकारों तक हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार।

मानव अधिकार की प्रमुख विशेषताएं:

  • मानव अधिकारों की ‘सार्वभौमिकता का सिद्धांत’ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की आधारशिला है। इसका अर्थ यह है कि सभी को अपने मानवाधिकारों पर समान अधिकार प्राप्त हैं।
  • मानवाधिकार अविभाज्य हैं। उन्हें विशेष परिस्थितियों और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जाना चाहिए।
  • साथ ही सभी मानवाधिकार अन्योन्याश्रित होता हैं। इसका मतलब है कि अधिकारों के एक समूह का दूसरे के बिना पूरी तरह से आनंद नहीं लिया जा सकता।
  • गैर-भेदभाव सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों में शामिल है। यह सिद्धांत सभी प्रमुख मानवाधिकार संधियों में मौजूद है।
  • इस बीच, व्यक्तियों के रूप में, जबकि हम अपने मानवाधिकारों के हकदार हैं – लेकिन, हमें दूसरों के मानवाधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए और उनके लिए खड़ा होना चाहिए।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR):

  • मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) एक ऐसा दस्तावेज़ है जो स्वतंत्रता और समानता के लिए वैश्विक रोड मैप की तरह काम करता है – हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, हर जगह। यह पहली बार था जब देश उन स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर सहमत हुए जो हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्र, समान और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा के हकदार हैं।
  • 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किए जाने वाले मौलिक मानवाधिकारों को निर्धारित करने वाला पहला कानूनी दस्तावेज़ था।
  • इसके 30 अनुच्छेद वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकार सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनी साधनों के सिद्धांत और निर्माण खंड प्रदान करते हैं।
  • UDHR, दो अनुबंधों – नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध – के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक का निर्माण करता है।

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):

  • भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित किया गया था। जिस क़ानून के तहत इसकी स्थापना की गई है, वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किया गया है।
  • NHRC मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत की चिंता का प्रतीक है।
  • यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसे अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था, और 20 दिसंबर, 1993 के अपने विनियम 48/134 द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा समर्थित किया गया था।
  • मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA) की धारा 2(1)(d) मानवाधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू की जा सकती है।

 

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