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वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलाव का मुद्दा:

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वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलाव का मुद्दा:

चर्चा में क्यों है?

  • केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने पर सहमति जताई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार संयुक्त सदन की समिति बन जाने के बाद वे इसके भीतर हितधारकों के साथ परामर्श के लिए तैयार हैं।
  • यह तब हुआ जब रिजिजू ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि वे विधेयक को पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि यह “असंवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी और विभाजनकारी” है।
  • उल्लेखनीय है कि यह विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है।
  • ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वक्फ संपत्ति क्या होती है, वक्फ पर कानून क्या कहता है, विधेयक में क्या संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं?

वक्फ संपत्ति क्या होती है?

  • वक्फ संपत्ति मुसलमानों द्वारा किसी खास – धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्यों के लिए दी गई निजी संपत्ति है। जबकि संपत्ति के लाभार्थी अलग-अलग हो सकते हैं, संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह ईश्वर के पास माना जाता है।
  • वक्फ को किसी विलेख या उपकरण या मौखिक रूप से बनाया जा सकता है, या किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो। एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, तो उसका चरित्र हमेशा के लिए बदल जाता है, और उसे उलटा नहीं किया जा सकता है।

वक्फ संपत्तियों के शासन का इतिहास:

  • भारत में वक्फ संपत्तियां वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित होती हैं। हालांकि, भारत में वक्फ के शासन के लिए 1913 से ही एक कानूनी व्यवस्था है, जब मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 आया।
  • स्वतंत्रता के बाद, केंद्रीय वक्फ अधिनियम, 1954 को अधिनियमित किया गया, जिसे अंततः वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
  • 2013 में, कानून में संशोधन करके वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण के लिए दो साल तक की कैद की सजा निर्धारित की गई और वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया।

वक्फ अधिनियम, 1995 क्या कहता है?

  • वक्फ कानून में एक सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है जो स्थानीय जांच करके, गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके सभी वक्फ संपत्तियों की सूची बनाए रखता है।
  • एक वक्फ संपत्ति का प्रबंधन एक मुतवल्ली (देखभाल करने वाला) द्वारा किया जाता है, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन उसी तरह किया जाता है, जैसे भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत ट्रस्टों के अंतर्गत संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है।
  • वक्फ अधिनियम, 1995 में कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित किसी भी विवाद का फैसला वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। न्यायाधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और इसमें तीन सदस्य होते हैं – एक अध्यक्ष जो जिला, सत्र या सिविल जज, क्लास I के पद से नीचे का नहीं हो का एक राज्य न्यायिक अधिकारी होता है; राज्य सिविल सेवाओं का एक अधिकारी; और मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।
  • इस कानून में राज्यों में वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषदों, वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गठन और नियुक्ति के प्रावधान भी हैं। वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनने वाले सीईओ और सदस्य मुस्लिम समुदाय से होने चाहिए।

वक्फ बोर्ड के कार्य क्या हैं?

  • वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अधीन एक निकाय है, जो पूरे राज्य में वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में काम करता है। अधिकांश राज्यों में शिया और सुन्नी समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख मस्जिदें वक्फ संपत्तियाँ हैं और राज्य के वक्फ बोर्ड के अधीन हैं।
  • वक्फ बोर्ड के पास वक्फ कानून के तहत अपने संपत्ति का प्रशासन करने और बिक्री, उपहार, बंधक, विनिमय या पट्टे के माध्यम से वक्फ की अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण को मंजूरी देने की शक्तियाँ हैं। हालाँकि, तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वक्फ बोर्ड के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे लेनदेन के पक्ष में मतदान न कर दें।

विधेयक में वक्फ अधिनियम में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं?

  • यह विधेयक वक्फ कानून के मौजूदा ढांचे में काफी बदलाव करने का प्रयास करता है और वक्फ को संचालित करने की शक्ति को बोर्डों से राज्य सरकारों को स्थानांतरित करता है।
  • कानून में तीन नए प्रावधान पेश करता है:
    • पहला, कोई भी व्यक्ति तब तक वक्फ नहीं बनाएगा जब तक कि वह संपत्ति का वैध मालिक न हो और ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित या समर्पित करने में सक्षम न हो।
    • दूसरा, इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी या घोषित की गई सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।
    • तीसरा, सरकार को यह तय करने का अधिकार देता है कि वक्फ के रूप में दी गई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो उसे अधिकार क्षेत्र वाले कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, और जो निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं ।
  • केंद्र सरकार के पास वक्फ का लेखा-परीक्षण कराने की शक्ति: प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को “भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या उस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय किसी भी वक्फ का लेखा-परीक्षण करने का निर्देश देने” की शक्ति भी देगा।
  • “उपयोग द्वारा वक्फ” की अवधारणा को हटाने का प्रयास:
    • यह विधेयक “उपयोग द्वारा वक्फ” की अवधारणा को हटाने का प्रयास करता है। 1995 के कानून के तहत, धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा निरंतर और निर्बाध उपयोग की जाने वाली संपत्ति को “वक्फ संपत्ति” माना जाता है।
    • इसका मतलब यह है कि किसी संपत्ति को उपयोग के माध्यम से वक्फ माना जा सकता है, भले ही मूल घोषणा संदिग्ध हो। कई मस्जिदें और कब्रिस्तान इस श्रेणी में आ सकते हैं।
    • प्रस्तावित विधेयक, “उपयोग द्वारा वक्फ” से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, वैध वक्फनामा की अनुपस्थिति में वक्फ संपत्ति को संदिग्ध बनाता है।
  • राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव: यह विधेयक राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने का प्रस्ताव करता है। यह एक गैर-मुस्लिम सीईओ को भी अनुमति देने का प्रस्ताव करता है, और राज्य सरकार को राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य रखने की शक्ति देता है।

 

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