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भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद जहरीले कचरे का निपटान किया जायेगा:

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भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद जहरीले कचरे का निपटान किया जायेगा: 

मामला क्या है?

  • भोपाल गैस त्रासदी के करीब 40 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार आखिरकार यूनियन कार्बाइड संयंत्र से निकले 337 मीट्रिक टन (एमटी) जहरीले कचरे को जलाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि 4 मार्च को केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 126 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।

भोपाल गैस त्रासदी क्या थी?

  • 2 दिसंबर, 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक घटी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के स्वामित्व वाले कीटनाशक संयंत्र से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हुई, जिससे लगभग 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,68,292 लोग घायल हो गए।
  • बचे हुए लोग त्वचा रोग से लेकर महिलाओं में हानिकारक प्रजनन स्वास्थ्य और गैस के संपर्क में आने वाले बच्चों में जन्मजात स्वास्थ्य समस्याओं जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इस दुर्घटना से जुड़े पर्यावरण प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा है – कारखाने के आसपास के जल स्रोत दूषित हो गए और कई हैंडपंप बंद कर दिए गए।

कचरे का निपटान शुरू करने में चार दशक क्यों लग गए? 

  • 2004 में कार्यकर्ता आलोक प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें साइट पर प्रदूषण के लिए डॉव केमिकल्स को जिम्मेदार ठहराया गया था और सफाई के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। न्यायालय ने भारत सरकार के रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया।
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों ने 2005 में गुजरात के अंकलेश्वर में एक विश्व स्तरीय भस्मक की पहचान की, ताकि कचरे का सुरक्षित निपटान किया जा सके। 2007 में गुजरात में विरोध प्रदर्शन और 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, इसे छोड़ दिया गया। 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर के टीएसडीएफ में सफल पायलट परीक्षण के बाद 346 मीट्रिक टन कचरे को जलाने की अनुमति दी थी।
  • इस निर्णय को दो साल बाद राज्य द्वारा 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। 2015 में, केंद्र ने पीथमपुर टीएसडीएफ में एक पायलट परीक्षण चलाया, लेकिन निवासियों के विरोध के बाद उसे आगे की योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। 4 मार्च, 2024 को, केंद्र सरकार ने अदालतों के बहुत आग्रह के बाद कचरे के निपटान के लिए 126 करोड़ रुपये वितरित किए।

जहरीले कचरे के निपटान की क्या योजना है?     

  • प्रस्ताव के अनुसार, मध्य प्रदेश भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग (बीजीटीआरआर) जुलाई 2024 से इंदौर के पीथमपुर में उपचार भंडारण निपटान सुविधा के भस्मक में यूनियन कार्बाइड सुविधा से निकलने वाले जहरीले कचरे के निपटान की देखरेख करेगा।
  • इस परियोजना के 180 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। वास्तविक भस्मीकरण केवल 76वें दिन होगा, जब भस्मीकरण से संबंधित सभी रिपोर्टें वास्तविक निपटान शुरू होने से पहले कई विभागों को उनकी स्वीकृति के लिए भेजी जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु की गुणवत्ता खराब न हो और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार भस्मीकरण हो।

अपशिष्ट के निपटान में क्या जोखिम शामिल हैं?

  • 2015 के परीक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि भस्मक से कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया है, “भस्मक के आसपास की परिवेशी वायु गुणवत्ता PM10, SOx, NOx, आर्सेनिक, लेड और बेंजीन जैसे निगरानी मापदंडों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर थी”।
  • हालांकि विभिन्न जहरीले कचरे को जलाने से निकलने वाले उत्सर्जन से स्वास्थ्य को खतरा होने की चिंता है।
  • 2022 की CPCB रिपोर्ट में पाया गया था कि सात में से छह ट्रायल रन के दौरान निवासियों को डाइऑक्सिन और फ्यूरान के उच्च स्तर के संपर्क में आना पड़ा था, जो कचरे को जलाने के उप-उत्पाद के रूप में बनने वाले रासायनिक प्रदूषक हैं।
  • NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, भस्मीकरण से बड़ी मात्रा में ऑर्गैनोक्लोरीन और डाइऑक्साइन और फ्यूरान जैसे कार्सिनोजेनिक रसायन निकल सकते हैं, जो स्थानीय निवासियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार डाइऑक्सिन “अत्यधिक विषैले होते हैं और प्रजनन और विकास संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मोन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और कैंसर का कारण भी बन सकते हैं”।

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