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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक देश एक चुनाव’ संबंधी विधेयक को मंजूरी दी:

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक देश एक चुनाव’ संबंधी विधेयक को मंजूरी दी:  

चर्चा में क्यों है?

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर, 2024 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिससे संसद के चालू शीतकालीन सत्र में मसौदा विधेयकों को पेश करने का रास्ता साफ हो गया।
  • इनमें से एक विधेयक एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है ताकि उनकी शर्तों को अन्य विधानसभाओं के साथ संरेखित किया जा सके।
  • सरकार इन विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श करने की इच्छुक है, इन्हें संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि सरकार समिति के माध्यम से विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श करने की इच्छुक है।

प्रस्तावित विधेयकों के संभावित प्रमुख प्रावधान:

एक संविधान संशोधन विधेयक:

  • ‘एक देश एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए, प्रस्तावित विधेयकों में से एक लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक नियत तिथि से संबंधित उपखंड को अनुच्छेद 82A में जोड़कर संशोधन करने की मांग की जाएगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद 82A में उपखंड (2) को शामिल करने की भी मांग की जाएगी।
  • इसमें अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करने और लोकसभा की अवधि और विघटन से संबंधित नए उपखंड को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इसमें विधानसभाओं के विघटन और एक साथ चुनाव कराने की अवधि को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी हैं।
  • इस विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, सिफारिश में कहा गया है।

एक साधारण विधेयक:

  • एक अन्य विधेयक एक साधारण विधेयक होगा जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों – पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर – से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करेगा ताकि इन सदनों की शर्तों को अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ संरेखित किया जा सके जैसा कि पहले संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है।
  • जिन कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है वे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019।
  • प्रस्तावित विधेयक एक साधारण कानून होगा जिसके लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता नहीं होगी।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर कोविन्द पैनल रिपोर्ट:

  • कोविन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर होने चाहिए और इसके बाद, स्थानीय निकायों के चुनाव भी इस तरह “सिंक्रनाइज़” होने चाहिए कि वे राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के 100 दिनों के भीतर एक साथ आयोजित किए जायें।
  • समिति ने अपनी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में 15 संशोधनों का सुझाव दिया है – नए प्रावधानों और मौजूदा प्रावधानों में बदलाव दोनों के रूप में – जिन्हें दो संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से किया जाना होगा।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का सिद्धांत क्या है?

  • एक साथ चुनाव, जिसे लोकप्रिय रूप से “एक राष्ट्र, एक चुनाव” कहा जाता है, का अर्थ है एक ही समय में लोकसभा, सभी राज्य विधान सभाओं और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव कराना।
  • वर्तमान में, ये सभी चुनाव प्रत्येक व्यक्तिगत निर्वाचित निकाय की शर्तों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की आवश्यकता क्यों है? 

  • बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ता है। अगर राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और भी ज्यादा होंगे।
  • बार-बार चुनाव अनिश्चितता और अस्थिरता का कारण बनते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को विफल करते हैं।
  • बार-बार चुनाव के कारण सरकारी तंत्र में व्यवधान से नागरिकों को कठिनाई होती है। सरकारी अधिकारियों और सुरक्षाबलों का बार-बार चुनावों में उपयोग उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
  • आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को बार-बार लागू करने से ‘नीतिगत पंगुता’ हो जाती है और विकास कार्यक्रमों की गति धीमी हो जाती है।
  • बार-बार चुनाव, ‘मतदाता थकान’ को बढ़ाकर उनकी काम भागीदारी सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण चुनौती, ‘मतदाता उदासीनता’ पेश करते हैं।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विरुद्ध तर्क:

  • इस विचार के ख़िलाफ़ मुख्य तर्क यह है कि यह क्षेत्रीय और स्थानीय चिंताओं को हाशिये पर धकेल देगा। एक साथ होने वाले चुनावों में, स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुद्दों से दब जायेंगे।
  • इससे राजनीतिक विमर्श में एकरूपता आएगी और छोटी पार्टियों और राज्यों के लिए अपने विचार देश के सामने रखना मुश्किल हो जाएगा।
  • सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को हटाए या बदले बिना एक साथ चुनाव लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के अचानक गिरने से असामयिक चुनाव होंगे।
  • इसके अलावा, अलग-अलग समय पर चुनाव लोगों को राजनेताओं को जवाबदेह बनाने में मदद करते हैं।
  • अन्य तर्क यह है कि चुनाव की ऊंची लागत को कम करना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करने का कारण नहीं हो सकता।

 

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