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अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से जुड़े लोगों पर प्रतिबन्ध लगाया गया:

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अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से जुड़े लोगों पर प्रतिबन्ध लगाया गया:

परिचय:

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी नागरिकों या इजरायल जैसे अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की जांच में काम करने वाले लोगों पर आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने को अधिकृत किया है।
  • यह कदम, जिसकी ICC ने निंदा की है, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ICC द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के विरोध में उठाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) क्या है?

  • हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC), अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध वाले व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलता है।
  • ICC की स्थापना 2002 में की गई थी। यह सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा या अन्य अभिनेताओं द्वारा सदस्य देशों के क्षेत्र में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकता है। इसके 125 सदस्य देश हैं।
  • ICC अंतिम उपाय का न्यायालय है और राष्ट्रीय न्यायालयों का प्रतिस्थापन न होकर बल्कि पूरक बनता है। यह केवल तभी मामलों पर मुकदमा चलाता है जब राज्य ऐसा करने में अनिच्छुक या असमर्थ हों।
  • राष्ट्रीय अदालतों से जुड़े मामलों में जब वे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाओं में संलग्न होते हैं और संदिग्धों को नहीं बचाते हैं, तब यह कार्यवाही नहीं करता है।
  • राष्ट्रीय अदालतों की संपूरकता का यह सिद्धांत रोम संविधि (Rome Statute) 1998, जिसके द्वारा ICC शासित होती है, के मूल में निहित है। वर्तमान में, 125 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं। इजराइल उनमें से नहीं है। भारत भी शामिल नहीं है।

कौन से देश ICC के सदस्य नहीं हैं?

  • हालाँकि ICC को संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्यों और यूरोपीय संघ का समर्थन प्राप्त है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे अन्य देश इसके सदस्य नहीं हैं।
  • इज़राइल भी ICC का सदस्य नहीं है और इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्रों को 2015 में ICC सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसका मतलब है कि ICC इजराइल में हमास लड़ाकों और गाजा पट्टी में इजराइलियों द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों पर विचार कर सकता है।

ICC की गिरफ्तारी वारंट सूची में शामिल विश्व के प्रमुख नेता:

  • ICC ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिन पर गाजा संघर्ष में हत्या, उत्पीड़न और युद्ध के हथियार के रूप में भुखमरी का उपयोग करने जैसे कृत्यों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार होने का आरोप है।
  • इसने नेतन्याहू के पूर्व रक्षा प्रमुख योआव गैलेंट और हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी के लिए भी वारंट जारी किया, जिन्हें मोहम्मद डेफ के नाम से भी जाना जाता है। हमास नेता मसरी के लिए वारंट में 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल में हुए हमलों के दौरान हत्या, बलात्कार और बंधक बनाने के आरोप सूचीबद्ध हैं, जिसने गाजा युद्ध को गति दी।
  • गिरफ्तारी वारंट सूची में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं, जिन पर यूक्रेन से सैकड़ों बच्चों को निर्वासित करने के युद्ध अपराध का आरोप है।

ICC में गिरफ्तारी वारंट में आगे क्या होता है?

  • उल्लेखनीय है कि ICC के फैसले बाध्यकारी होते हैं। ICC सहायता के लिए राज्यों के सहयोग पर निर्भर करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारियां करने और गिरफ्तार व्यक्तियों को ICC हिरासत केंद्र में स्थानांतरित करने, संपत्तियों को जब्त करने और सजा को लागू करने के लिए।
  • ऐसे में सभी 125 राज्य पार्टियां अदालत के साथ सहयोग करने और इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और हेग में  प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य होंगी।

 

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