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भारत सिंधु जल संधि की ‘समीक्षा और संशोधन’ क्यों चाहता है?

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भारत सिंधु जल संधि की ‘समीक्षा और संशोधन’ क्यों चाहता है?

चर्चा में क्यों है?

  • जनवरी 2023 में सिंधु जल संधि (IWT) में “संशोधन” की मांग करते हुए भारत द्वारा पाकिस्तान को नोटिस जारी करने के डेढ़ साल बाद, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है, इस बार संधि की “समीक्षा और संशोधन” की मांग की गई है।
  • IWT के अनुच्छेद XII (3) के तहत जारी किया गया नवीनतम नोटिस (पिछले साल जारी किए गए नोटिस की तरह), गुणात्मक रूप से अलग है – “समीक्षा” शब्द प्रभावी रूप से 64 साल पुरानी संधि को रद्द करने और फिर से बातचीत करने के भारत के इरादे को दर्शाता है। अनुच्छेद XII (3) में कहा गया है: “इस संधि के प्रावधानों को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच उस उद्देश्य के लिए संपन्न एक विधिवत अनुसमर्थित संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है”।
  • यह नोटिस संधि के कार्यान्वयन में सहयोग करने में पाकिस्तान की विफलता के कारण जारी किया गया था।

सिंधु जल संधि क्या है?

  • सिंधु और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी के उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर, 1960 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक द्वारा आयोजित नौ वर्षों की बातचीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए थे।
  • सिंधु जल संधि के अनुसार, पूर्वी नदियों – सतलुज, ब्यास और रावी का सारा पानी, जो सालाना लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) है – भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया जाता है। दूसरी ओर, पश्चिमी नदियों, अर्थात् सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी, जो सालाना लगभग 135 MAF है, पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।
  • यह संधि भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पादन का अधिकार देती है, जो विशिष्ट डिजाइन और संचालन मानदंडों के अधीन है। पाकिस्तान को इन नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार है।
  • इस संधि के तहत, पाकिस्तान को सिंधु जल निकासी प्रणाली में लगभग 80 प्रतिशत पानी मिला, जबकि भारत को सिंधु प्रणाली में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी में से लगभग 3.3 करोड़ आवंटित किया गया था। वर्तमान में, भारत सिंधु जल के अपने आवंटित हिस्से का 90 प्रतिशत से थोड़ा अधिक उपयोग करता है।

भारत सिंधु जल संधि की ‘समीक्षा और संशोधन’ क्यों चाहता है? 

  • भारत की नवीनतम अधिसूचना में “परिस्थितियों में मूलभूत और अप्रत्याशित परिवर्तन” को उजागर किया गया है, जिसके लिए IWT के तहत किए गए दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

  • भारत की चिंताओं में “जनसांख्यिकी में परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता, और लगातार सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव” शामिल हैं।
  • इसके अलावा, ये दोनों अधिसूचनाएँ जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा दो जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच आई हैं – एक बांदीपोरा जिले में झेलम की एक सहायक नदी किशनगंगा पर और दूसरी (रातले जलविद्युत परियोजना) किश्तवाड़ जिले में चिनाब पर।
  • दोनों ही “रन-ऑफ-द-रिवर” परियोजना हैं, जिसका अर्थ है कि वे नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके और उसके मार्ग को बाधित किए बिना बिजली (क्रमशः 330 मेगावाट और 850 मेगावाट) उत्पन्न करती हैं। हालाँकि, पाकिस्तान ने बार-बार आरोप लगाया है कि ये दोनों परियोजनाएँ IWT का उल्लंघन करती हैं।

जनवरी 2023 में नोटिस के पीछे क्या था? 

  • उस समय, भारत ने दो जलविद्युत परियोजनाओं पर बार-बार आपत्तियां उठाकर IWT को लागू करने में पाकिस्तान की निरंतर “अड़ियल रवैया” का हवाला दिया था। 2015 में, पाकिस्तान ने परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच करने के लिए एक “तटस्थ विशेषज्ञ” की नियुक्ति का अनुरोध किया। एक साल बाद, इसने एकतरफा रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया और प्रस्ताव दिया कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) इसके बजाय उसकी आपत्तियों पर निर्णय ले।
  • भारत ने PCA तंत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया और मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ को सौंपने के लिए एक अलग अनुरोध किया। सूत्रों ने कहा कि PCA तंत्र के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव IWT के अनुच्छेद IX में प्रदान किए गए क्रमिक विवाद निपटान तंत्र का उल्लंघन है। संधि के अनुसार, एक क्रमिक, तीन-स्तरीय तंत्र है, जहाँ विवादों का पहले दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के स्तर पर निर्णय लिया जाता है, फिर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है, और उसके बाद ही हेग स्थित पीसीए में आगे बढ़ाया जाता है।
  • एक ही प्रश्न पर एक साथ दो प्रक्रियाओं की शुरुआत – और उनके संभावित विरोधाभासी परिणाम – आईडब्ल्यूटी के किसी भी अनुच्छेद के तहत प्रदान नहीं किए गए हैं, और इस प्रकार एक अभूतपूर्व, कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा हुई है।
  • 2016 में विश्व बैंक ने समानांतर प्रक्रियाओं की शुरुआत को “रोक दिया” और भारत और पाकिस्तान से सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का अनुरोध किया। हालांकि, नई दिल्ली द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, इस्लामाबाद ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की पांच बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है, एक सूत्र ने कहा।
  • वास्तव में, पाकिस्तान के निरंतर आग्रह पर, 2022 में विश्व बैंक ने तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय दोनों प्रक्रियाओं को शुरू करने का फैसला किया।
  • इसके साथ ही 2021 में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के फलस्वरूप जनवरी 2023 का नोटिस जारी किया गया, जो छह दशकों में पहली बार जारी किया गया है।

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